रेप पीड़िता को ही कोर्ट ने दिया हर्जाना देने का आदेश
एजेंसी/ बर्लिन। जर्मनी के एक कोर्ट में एक ऐसा जजमेंट दिया है कि लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। जज ने रेप पीड़िता महिला को ही 27 हजार डॉलर का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। जर्मनी की 29 साल की मॉडल गीना लीसा लोफिंक ने आरोप लगाया था कि दो पुरुषों ने उसे ड्रग दी और उसके साथ यौन शोषण का क्लिपिंग बना ली। इसके बाद इस क्लिपिंग को ऑनलाइन पोस्ट कर दिया गया।
कोर्ट ने मॉडल के रेप को आरोप को झूठा करार दिया और आरोपी को मामूली जुर्माना लिया, वहीं मॉडल को भी 27 हजार डॉलर जुर्माना भरने को कहा। सुनवाई के दौरान जब पीडि़ता ने रेप और क्लिपिंग की बात कहीं तो जज ने साफ कह दिया कि क्लिपिंग जरूर बनी है लेकिन रेप नहीं हुआ है। जज के मुताबिक महिला ने सेक्स के लिए ‘ना’ नहीं कहा था।जज ने पुरुषों को क्लिपिंग बनाने और डिस्ट्रिब्यूशन करने के लिए 1500 डॉलर का जुर्माना मांगा।