नई दिल्ली। इंडियन रेलवे बोर्ड ने आदेश दिया है कि ट्रेन के आरक्षित कोच में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच ही रेलयात्रियों के टिकट चेक किए जा सकेंगे। जबकि रात के समय में ट्रेनों में टिकट की चेकिंग नहीं होगी। हालांकि, कुछ खास परिस्थितियों में चेकिंग स्टाफ को इस नियम से छूट दी गई है। रेलवे बोर्ड की ओर से टीटीई को निर्देश दिए गए हैं कि वे रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ट्रेन में यात्रियों के टिकट की जांच न करें।
इंडियन रेलवे ने दिखाई सख्ती, नहीं ट्रांसफर होगा रियायती टिकट
हालांकि, अगर ट्रेन में यात्री रात 10 बजे के बाद सवार होता है तो उसके टिकट की जांच की जा सकती है। रात में टिकट की चेकिंग तभी की जा सकेगी, जब ट्रेन रात को रवाना हो रही हो या विजिलेंस विभाग को बिना टिकट यात्रा कर रहे यात्रियों के कोच में होने का शक हो।
रेलवे ने रियायती टिकटों के मामले में अपने नियमों में बदलाव किया है। अब रियायती टिकट लेने वाला यात्री अपने किसी परिजन के नाम टिकट ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। इस बारे में रेलवे ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिए हैं। नियमों के मुताबिक अभी यह व्यवस्था है कि अगर किसी व्यक्ति ने रेल टिकट लिया है, लेकिन वह यात्रा नहीं कर पा रहा तो उस स्थिति में वह अपने ब्लड रिलेशन में अपना टिकट ट्रांसफर कर सकता है।इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है, जिनके तहत यात्रा से 24 घंटे पहले रेलवे को इसकी सूचना भी देनी होती है, लेकिन अब रेलवे ने इस मामले में नया नियम जारी किया है।
अगर किसी यात्री ने रियायती रेल टिकट लिया है तो उस स्थिति में वह अपने किसी ऐसे परिजन के नाम टिकट ट्रांसफर नहीं कर सकता, जो रियायत का हकदार नहीं है। रेलवे के डायरेक्टर पैसेंजर मार्केटिंग विक्रम सिंह ने कहा कि एक मामले में रियायती टिकट वाले यात्री ने अपना टिकट ऐसे परिजन को ट्रांसफर करने की कोशिश की, जो रियायती टिकट का हकदार नहीं था।