रेल यात्रा के दौरान ट्रेवल इंश्योरेंस जरूर लें, दुर्घटना होने पर मिलेगा फायदा
नई दिल्ली: यदि आप ट्रेन में लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो रिजर्वेशन टिकट की बुकिंग के दौरान एक छोटी सी गलती कभी मत करना। रेलवे आपको औऱ अापके परिवार को बड़ी सुविधा दे रही है। रेलवे अपने यात्रियों को 49 पैसे में 10 लाख रुपए का ट्रैवल इंश्योरेंस दे रहा है। किसी भी यात्री के साथ किसी भी तरह की अनहोनी होने पर यात्री और उसके परिवार को इसका फायदा मिलता है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन (IRCTC) के माध्यम से टिकट बुक कराने पर इसका फायदा उठाया जा सकता है। यह सुविधा 5 साल से कम आयु के बच्चों के लिए नहीं है।
Iकैसे ले सकते हैं बीमा?
आईआरसीटीसी (IRCTC) की वेबसाइट से आप जब भी ट्रेन टिकट बुक करेंगे तो आपके सामने ट्रेवल इंश्योरेंस का एक विकल्प आएगा। इसके लिए आपको सिर्फ 49 पैसे चुकाने होंगे। आईआरसीटीसी से टिकट बुक होने के बाद आपके मोबाइल पर एसएमएस और ई-मेल के जरिये भी नॉमिनी का ब्यौरा भरने के लिए लिंक दी होगी, जिस पर क्लिक करके सीधे इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर नॉमिनी की जानकारी भर सकते हैं।
ईमेल या एसएमएस पर दी गई लिंक ओपन करने पर इंश्योरेंस कंपनी के पेज पर आपके टिकट की डिटेल्स जैसे कि पीएनआर, नाम, बर्थ नंबर की जानकारी देखी जा सकती है। पेज में नॉमिनी का नाम, उसके साथ संबंध, उम्र, पता आदि जानकारियां भरने के लिए बॉक्स बने होते हैं, उनमें डिटेल्स भरकर अपडेट करना होता है।
कौन ले सकता है बीमा?
आईअरसीटीसी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, 10 लाख रुपये का ट्रैवेल इंश्योरेंस का फायदा सिर्फ कन्फर्म और (प्रतिक्षारत) आरएसी टिकट वालों को ही मिलेगा। वेटिंग लिस्ट ई-टिकट वालों को इसका फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि टिकट कन्फर्म नहीं होने पर वेटिंग लिस्ट टिकट स्वत: रद हो जाता है। इसके अलावा यह सुविधा 5 साल से कम आयु के बच्चों के लिए भी नहीं है। जैसे ही आप अपनी यात्रा शुरू करेंगे वैसे ही आपका बीमा शुरू हो जाएगा। यात्रा के दौरान अगर आपके साथ कोई भी घटना-दुर्घटना होती है तो आपको इसका लाभ मिलेगा।
कितना मिलेगा दावा?
दावा की राशि दुर्घटना में हुए नुकसान पर निर्भर करती है। इसे 5 श्रेणी में बांटा गया है। दुर्घटना में स्थायी विकलांगता और मौत होने की सूरत में 10 लाख रुपये और पूर्ण विकलांग होने की स्थिति में भी 10 लाख रुपये का दावा मिलता है। रेल यात्रा के दौरान हादसे में आंशिक विकलांगता की दशा में 7.5 लाख रुपये और जख्मी होकर अस्पताल में भर्ती होते हैं तो 2 लाख रुपये का क्लेम मिलता है। मृत्यु होने की दशा में शव को लाने ले जाने के लिए 10 हजार रुपए की मदद भी मिलेगी।