उत्तर प्रदेशलखनऊ

लखनऊ की जनता को खाने-पिने फिल्म देखने हर चीज में देना होगा 10 गुना ज्यादा टैक्स

नगर निगम सदन ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए दर्जन भर टैक्स 30 लाख की आबादी पर लगा दिए हैं। बुधवार को सदन ने इस पर मोहर लगा दी। कार्यकारिणी पहले ही स्वीकृति दे चुकी थी। सदन ने होटल, गेस्ट हाउस, सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स, प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम व बार चलाना दस गुना तक महंगा कर दिया है। लाइसेंस शुल्क बढ़ने के साथ इसकी वसूली संचालक निश्चित तौर पर जनता से करेंगे। हालांकि नगर निगम का कहना है कि इसका जनता पर सीधे असर नहीं पढ़ेगा।

लखनऊ की जनता को खाने-पिने फिल्म देखने हर चीज में देना होगा 10 गुना ज्यादा टैक्सनगर निगम सदन की हरी झंडी के बाद अब शहर में होटल, गेस्ट हाउस और बार चलाना 10 गुना तक महंगा हो गया है। लाइसेंस शुल्क में बढ़ोतरी के प्रस्तावों को मंजूर कर लिया गया। अब प्राइवेट नर्सिंग होम-पैथालॅाजी और सिनेमा हाल व मल्टीप्लेक्स के शो टैक्स में भी जबरदस्त इजाफा हो गया है। नगर निगम सीमा के अंदर हैलीपैड, हवाई अड्डा व हवाई पट्टियों पर यात्री कर और चार्टड विमान, हेलीकाप्टर की उड़ान पर टैक्स लगाने के प्रस्ताव को भी सदन ने पास कर दिया है। यह टैक्स पहली बार लगाया जाएगा।

पहली बार : एयरपोर्ट पर यात्री और उड़ान कर को मंजूरी
नगर निगम सीमा के अंदर हैलीपैड, हवाई अड्डा व हवाई पट्टियों प्रति व्यक्ति 100 रुपये और चार्टड विमान, हेलीकाप्टर की प्रति उड़ान पर 3000 रुपये टैक्स लगाया लिया जाएगा। इसका प्रस्ताव सदन ने पास कर दिया है और अब इसे शासन मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद यह लागू हो पाएगा।

सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स का शो टैक्स 24 गुना तक बढ़ाए जाने को मंजूरी

नगर निगम सदन ने सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स का शो टैक्स 24 गुना तक बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अभी सभी तरह के सिनेमा घरों से 25 रुपए प्रति शो के हिसाब से टैक्स लिया जाता था।

शो की टैक्स दरें
मल्टीप्लेक्स प्रति शो – 600 रुपये
एसी सिनेमा घर प्रति शो- 300 रुपये
साधरण सिनेमा घर प्रति शो -100 रुपये

इन पर भी सदन की मोहर
शूटिंग रेंज में शस्त्र लाइसेंस वालों के ट्रायल पर प्रति लाइसेंसी 500 रुपये शुल्क लिया जाएगा।
विज्ञापन से आय के लिए उपविधि को मंजूरी। जीएसटी आने के बाद प्रचार नियमावाली हो गई बेकार
-वैवाहिक समारोह के लिए, बैंक व मोबाइल टॉवर लगाने वाले स्कूलों पर से लिया जाएगा कामर्शियल टैक्स

इन पर भी लगी मोहर
रोड कटिंग : पहले पैसा जमा करें, बताना होगा कि कहां-कितनी काटनी है सड़क। शासनादेश मंजूर नहीं।
एसटीपी के मद में राज्य वित्त से नगर निगम का पैसा काटने का विरोध।
इंदिरा नगर में स्थान बदलकर नाला बनाने के दोषी इंजीनियर पर कार्रवाई, शासन को भेजेंगे पत्र।

कुछ सवाल जो सदन में उठे

– अंबेडकर नगर वार्ड के पार्षद रईस ने पूछा-शौचालय क्यों नहीं बना

– इब्राहिम पुर-1 वार्ड के सुधीर कुमार राजपाल ने तीन पानी की टंकियों की मांग की

– शहीद भगत सिंह वार्ड के संतराम ने कहा, सफाई गाड़ी ही नहीं। नाले की सफाई न होने पर भी जबाब मांगा।

– सरोजनी नगर-2 से संतोष कुमारी ने जलभराव और सड़कें टूटी होने की बात कही।

– शारदा नगर-2 से पार्षद राम नरेश ने सफाई व्यवस्था चौपट होने, ईकोग्रीन द्वारा फोन न उठाने की बात कही।

– हैदरगंज-2 वार्ड से ताराचंद्र ने बुधेश्वर में नाला सफाई न होने से  दो बच्चों की मौत की बात कही

– इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वार्ड से रामकुमार वर्मा ने इकोग्रीन, आवारा पशु, जलभराव, रोड कटिंग का मुद्दा उठाया।

– सरदार पटेल नगर वार्ड गिरीश कुमार मिश्रा ने पानी-सड़क मापदंड के अनुसार न होने की बात कही।
 
– विद्यावति-3 से कमलेश सिंह ने ईईएसएल पर चोरी का आरोप लगाया।

– कुँवर ज्योति प्रसाद-1 के शिवपाल साँवरिया ने ई ब्लॉक की सब्जी मंडी शिफ्ट करने की मांग की। 
गढ़ी पीर खां के अजयूउरहमान ने जलभराव का मुद्दा उठाया।

– मौलवीगंज के मुकेश सिंह मोंटी ने नालों को सिल्ट न उठाने पर सवाल किया।

नर्सिंग होम, निजी अस्पताल व क्लीनिक की लाइसेंस फीस में तीन गुना बढ़ोतरी

नार्सिग होम बेड संख्या के आधार पर–पहले–अब
नर्सिंग होम/ प्रसूति गृह 50 बेड तक–5000 रुपये –7500 रुपए
नर्सिंग होम/ प्रसूति गृह 50 बेड से 100 बेड तक–10000 रुपये–15000 रुपए
नर्सिंग होम/ प्रसूति गृह 100 बेड से 250 बेड तक–10000 रुपए–20000 रुपए
नर्सिंग होम/ प्रसूति गृह 250 बेड से 500 बेड तक–10000 रुपए–35000 रुपए
केवल पैथालाजी–2000 रुपए–5000 रुपए

एक्सरे/डाइग्नोस्टिक  सेंटर/ अल्ट्रासाउंड आदि–5000 रुपए–10000 रुपए
ब्लड बैंक–5000 रुपए –10000 रुपए
प्राइवेट एलोपैथिक/डेंटल क्लीनिक (केवल परामर्श हेतु)–5000 रुपए–10000 रुपए
प्राइवेट यूनानी/ आयुर्वेदिक/ होम्योपैथिक क्लीनिक (केवल परामर्श हेतु)–2500 रुपए–4000 रुपए
नोट- 30 जून के बाद लाइसेंस बनवाने पर 1000 रुपए बिलम्ब शुल्क लगेगा

होटल गेस्ट हाउस और शराब की दुकानों लाइसेंस शुल्क में दस गुना तक बढ़ोत्तरी

प्रतीकात्मक तस्वीर
ये है नई दर–पहले–अब
होटल गेस्ट हाउस 20 बेड तक –1000 रुपए–10000 रुपए
होटल गेस्ट हाउस 20 बेड से अधिक–1500 रुपए –15000 रुपए
जलपान गृह, रेस्टोरेंट–1000 रुपए–2000 रुपए
ईटिंग हाउस–1000 रुपए–10000 रुपए

बार चालने के लिए–15000 रुपए–50000 रुपए
फाइव स्टार होटल–25000 रुपए–50000 रुपए
थ्री स्टार होटल–20000 रुपए–30000 रुपए
देशी शराब दुकान–6000 रुपए–30000 रुपए

विदेशी शराब दुकान–12000 रुपए–55000 रुपए
मॉडल शॅाप –00–60000 रुपए
आइसक्रीम फैक्ट्री–1000 रुपए–5000 रुपए
बर्फ फैक्ट्री–1000 रुपए–5000 रुपए            
नोट-30 जून के बाद लाइसेंस बनवाने पर 2000 से लेकर 6000 रुपए तक बिलम्ब शुल्क लगेगा।

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