
लखनऊ : नोएडा में उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 अप्रैल तक धारा 144 लगाने का निर्णय कर लिया है। देश भर में 14 अप्रैल तक लागू लॉकडाउन के बीच नोएडा के लिए नया आदेश लागू कर दिया गया है। नोएडा में धारा 144 की अवधि 30 अप्रैल तक जुलूस, धरना प्रदर्शन और अन्य आयोजन पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। अपर पुलिस उपायुक्त आशुतोष ने आदेश जारी करते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर लखनऊ में कसाईबाड़ा इलाके में स्वास्थ्यकर्मियों के साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया है।
लखनऊ के कसाईबाड़ा इलाके में रविवार सुबह स्वास्थ्यकर्मी मस्जिदों के आस-पास रहने वालों का सर्वे करने गए तो लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। भीड़ ने स्वास्थ्यकर्मियों को इलाके में घुसने नहीं दिया।