लड़कियों से छेड़छाड़ के मामले में युवती को तीन साल की सजा

इंदौर. मध्य प्रदेश इंदौर की जिला अदालत ने अपनी तरह के पहले मामले में युवतियों और लड़कियों से अश्लील हरकत करने वाली एक युवती को तीन साल की सजा और 500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई. महिला या लड़कियों से छेड़छाड के मामले में किसी महिला को सजा सुनाए जाने का यह पहला मामला है.
अपर सत्र न्यायधीश भारतसिंह रावत ने आरोपी सिमरन उर्फ माही गिल को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाईं. शासकीय अधिवक्ता दिनेश खंडेलवाल ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी युवती सिमरन को सजा सुनाते हुए कहा कि जब समाज में एक महिला ही महिला के साथ अश्लील हरकत करेगी तो समाज में महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी.
पंजाब की रहने वाली है आरोपी
आरोपी सिमरन को फरवरी 2013 में भोपाल रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध हालत में पकड़ा था. उसे वहां से इंदौर के बालिका विशेष सुधार गृह भेजा था.
सुधार गृह में अश्लील हरकत
वर्ष 2014 में एक लड़की ने सुधार गृह की अधीक्षिका से सिमरन की शिकायत की थी. शिकायत में बताया गया था कि सिमरन उसके साथ अश्लील हरकत करती है. इसके बाद कई मासूम बच्चियों ने हिम्मत जुटाकर अपनी बात रखी थीं.
हीरा नगर थाने पर मामला दर्ज
सुधार गृह की अधीक्षिका की शिकायत पर थाना हीरानगर ने सिमरन के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था. उसने खुद को नाबालिग बताया था, लेकिन मेडिकल परीक्षण में उसकी उम्र 19 साल निकली थी. इस आधार पर उसे देवास जेल में रखा गया था. यहां भी महिला कैदियों से अश्लील हरकत करने की शिकायत पर उसे इंदौर जेल भेजा गया था.
‘प्यार’ के नाम पर जमानत
युवती की तरफ से कुछ समय पहले कुछ लोगों ने जमानत की याचिका दायर की थी. इसमें जेल में एक कैदी से प्यार होने का हवाला देते हुए अपनी गलती के माफी मांगी गई थी. अदालत ने जमानत के इस आवेदन को खारिज कर दिया था.