रांची (एजेंसी) झारखंड उच्च न्यायालय ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर फैसला गुरुवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया। बुधवार को उन्हें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में एक महीने पूरे हो गए।केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को उनकी जमानत याचिका पर बहस पूरी कर ली। लालू ने चारा घोटाले में दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के खिलाफ 17 अक्टूबर को न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। लालू के वकीलों ने जमानत याचिका पर अपनी बहस अक्टूबर में पूरी कर ली है। लालू प्रसाद और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र जनता दल (युनाइटेड) के लोकसभा सांसद जगदीश शर्मा और कुछ अन्य व्यक्तियों को चारा घोटाला मामले (आरसी 2० ए/96) में 3० सितंबर को दोषी ठहराया गया था। यह मामला लालू के मुख्यमंत्रित्व काल में 1994-95 के दौरान चाइबासा कोषागार से फर्जी तरीके से 37.7० करोड़ रुपये निकालने से संबंधित है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह ने तीन अक्टूबर को उन्हें पांच साल कारावास और 25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। जगन्नाथ मिश्र को 25 अक्टूबर को स्वास्थ्य कारणों से दो महीने के लिए अस्थाई जमानत दे दी गई थी।