अन्तर्राष्ट्रीय

लाल मस्जिद के मौलवी को गिरफ्तार करने का आदेश

lal-masjid-maulanaइस्लामाबाद। आतंकियों को पनाह देने वाले मदरसों पर कार्रवाई करने के पाकिस्तानी सरकार के ऐलान के बाद अदालतों ने भी अपनी कार्यवाही तेज कर दी है। शुक्रवार को इस्लामाबाद की एक अदालत ने विवादित लाल मस्जिद के प्रमुख मौलाना अब्दुज अजीज की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी किए। उसके खिलाफ सिविल सोसाइटी के लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया है। मामले की सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने कहा कि अबपारा पुलिस थाने में दर्ज मामले की जांच के लिए वह अजीज को हिरासत में लेना चाहते हैं। शुरुआती जांच में उसके खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। इसलिए अदालत उनकी गिरफ्तारी की इजाजत दे। उनके अनुरोध को मानते हुए जस्टिस सादिक जव्वाद ने अजीज के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किए। अजीज के खिलाफ सिविल सोसाइटी की तहरीर पर पुलिस ने पाकिस्तानी दंड संहिता की धारा 506(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें आपराधिक धमकी देने का दोषी पाए जाने पर सजा का प्रावधान है।
गौरतलब है कि पेशावर हमले के बाद अजीज ने इसकी निंदा करने से इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि वह हमले में मारे गए बच्चों को शहीद नहीं मानता है। यहां तक उसने सरकार की ओर से तालिबान पर की जा रही कार्रवाई को भी इस्लाम विरोधी करार दिया था। इससे नाराज सिविल सोसाइटी के लोगों ने लाल मस्जिद के सामने प्रदर्शन किया। इससे नाराज लाल मस्जिद के पदाधिकारियों ने बाहर आकर प्रदर्शनकारियों को धमकी दी कि अगर वे प्रदर्शन जारी रखेंगे,तो वे अपने स्तर पर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एजेंसियां

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