उत्तर प्रदेशराज्य
लिव-इन-रिलेशनशिप को लेकर हाईकोर्ट यह का आदेश
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे बालिग युगल को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इससे पहले हमने लिव-इन-रिलेशन में रह रहे एक युगल की याचिका खारिज कर दी थी क्योंकि उनमें एक याची पहले से विवाहित थी। कोर्ट ने कहा कि हम लिव-इन-रिलेशनशिप के विरुद्ध नहीं हैं।
यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ केजे ठाकर एवं न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की खंडपीठ ने लिव-इन-रिलेशनशिप में रह रहे बदायूं के बालिग युगल की याचिका पर दिया है। साथ ही पुलिस को याचियों को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देते हुए कहा कि वे लिव-इन-रिलेशनशिप में थे लेकिन बाद में उन्होंने एक-दूसरे से शादी कर ली। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में दिए गए आदेशों के मद्देनजर वे सुरक्षा के हकदार हैं।