वाहन चालकों के लिए बदले 19 ट्रैफिक रूल्स
नई दिल्ली : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने जैसे नियमों को सख्त और यातायात नियमों के उल्लंघन पर अधिक जुर्माने का प्रस्ताव किया गया है। संसद ने इस हफ्ते की शुरुआत में इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी। एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 को नौ अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है।
बता दें कि ट्रैफिक नियम तोडऩे पर सख्त सजा होगी। इस बिल में प्रावधान है कि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए एक्सीडेंट करता है, तो उसके पेरेंट्स को 3 साल तक जेल होगी।
वाहन रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। जुर्माने की रकम भी कई गुना बढ़ाई गई है। नए कानून के तहत, आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने और अयोग्य होने के बावजूद गाड़ी चलाने के लिए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस नियमों का उल्लंघन करने वाले एग्रीगेटर्स पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर 1 हजार से 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।