नई दिल्ली. दिल्ली की एक कोर्ट ने शनिवार को विदेश भागे और शराब कारोबारी विजय माल्या को 9 सितंबर को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए है। अदालत ने यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका को देखते हुए दिया जिसमें ईडी ने विदेशी मुद्रा विनिमय कानूनों के कथित उल्लंघन के मामले में माल्या को न्यायालय में व्यक्तिगत पेशी से मिली छूट वापस लेने की मांग रखी थी।
ब्रिटेन में हैं माल्या
मुख्य महानगर दंडाधिकारी सुमित दास ने प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका को स्वीकृति दे दी, जिसमें माल्या को अदालत में व्यक्तिगत तौर पर पेशी से दी गई छूट को वापस लेने की मांग की गई थी माल्या फिलहाल ब्रिटेन में हैं और भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे को झेल रहे है। अदालत माल्या द्वारा विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम (फेरा) के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित साल 2000 के एक मामले की सुनवाई पर थी, जिसमें उन्होंने विदेशों में अपनी कंपनी के शराब के प्रचार के लिए धन की व्यवस्था की थी।
दो लाख डॉलर का किया था भुगतान
प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, माल्या ने लंदन तथा कुछ यूरोपीय देशों में साल 1996, 1997 तथा 1998 में फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में किंगफिशर का लोगो लगाने के लिए एक ब्रिटिश कंपनी को कथित तौर पर दो लाख डॉलर का भुगतान भी किया एजेंसी का दावा है कि रकम का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक की परमिशन के बिना किया गया, जो फेरा के नियमों का उल्लंघन करता है माल्या के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और उसकी सुनवाई अभी जारी है दिल्ली की अदालत ने माल्या को 20 दिसंबर, 2000 को अदालत में व्यक्तिगत तौर पर पेशी से छूट दे दी थी।