उत्तर प्रदेशफीचर्ड

विधायक निधि से रिश्तेदार की फर्म को नहीं दिला पाएंगे काम

यूपी कैबिनेट के फैसले
– निजी संस्थाओं, फर्मो और ठेेकेदारों से नही कराया जाएगा काम
-मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गए अनेक निर्णय
-वर्ष 2017-18में बनाए जाएगें नौ लाख 70 हजार प्रधानमंत्री आवास
-प्रदेश में पुष्टाहार वितरण के लिए पुरानी संस्थाएं हटाई गयी
लखनऊ। योगी आदित्य नाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में विधायक निधि के नए सिद्धान्त बनाए गए हैं जिसके तहत कोई विधायक अपने परिवार या रिश्तेदार के नाम पर बनाई गयी फर्म के जरिये काम नहीं ले सकेगा। मंत्रिपरिषद ने बाल विकास विभाग की ओर से बच्चों को दिये जाने वाले पुष्टाहार के वितरण के लिए पुरानी संस्थाओं के करार रद्द कर दिये गए हैं। अब दूसरी संस्थाओं से पुष्टाहार वितरण कराया जाएगा। नियमावली बनाकर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। मंत्रिपरिषद ने गोरखपुर की संग्राम पुर ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले साल तक 9लाख 70हजार  108 दलितों कमजोरों और पिछड़ों के लिए आवास बनाने का फैसला लिया गया। मंत्रिपरिषद ने बीपीएल शहरी गरीबों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देनेे का फैसला लिया है। इसके अतिरिक्त राजकीय महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यो और शिक्षकों के लिए तबादला नीति को मंजूरी दे दी तथा विश्व दिव्यांग दिवस को लेकर 12श्रेणी के लिए तीस पुरस्कार देने को भी मंजूरी दे दी गयी ।
मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी देते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने 21नवम्बर 2016 को निर्देश दिये थे कि विधायक निधि को लेकर सिद्धान्त और नियमावली बनायी जानी चाहिये जिसके बाद सरकार ने सिद्धान्त बनाने का निर्णय लिया है। नियमावली और सिद्धान्त ग्राम विकास विभाग बनाएगा। इसके तहत विधायक निधि से किसी योजना या सहायता के लिए विधायक  25लाख से अधिक राशि दी नहीं  दे सकेंगे।  विकास निधि से  25लाख तक एक साल में स्वास्थ्य सहायता दी जा सकेगी। इस निधि के लिए नोडल अधिकारी जिला विकास अधिकारी होगा। उन्होेने बताया कि विधायक अपनी संस्था या फर्म के माध्यम से कोई विकास निधि का काम नहीं करा सकेंगे। विधायक निधि का काम निजी संस्थाआ और फर्मो, एनजीओ या ठेकेदारों से नही कराया जाएगा। इनक विकास कार्यो को विभाग में स्वीकृत  सरकारी एवं सार्वजनिक उपक्रम या सहकारी समितियां आदि ही कर सकेंगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2017-18 में बनेंगे नौ लाख 70 हजार आवास
स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अनुसूचित जाति जन जाति , पिछड़े वर्ग और अल्पंसंख्यक गरीबों के लिए वर्ष 2017-18 में नौ लाख 70 हजार 108 आवास बनाए जाएगें। उन्होने बताया कि अभी तक 6लाख 37 हजार आवास के लिए लाभार्थियों को चिन्हित किया गया है। उन्होने बताया कि हुडुको से तीन हजार करोड़ कर्ज लेंगे प्रदेश सरकार की ओर से आवास विकास परिषद रहंगी। प्रदेश की निर्माण संस्थाओं को गारंटी नही देनी होगी । इसमें लाभार्थी को आवास के लिए चालीस हजार , ,70 हजार और दस हजार की तीन किश्तों में धनराशि दी जाएगी। इन आवासों की कीमत एक लाख बीस हजार तक पड़ रही है। इसके पहले साल में 57 हजार 314 आवास बनाने का लक्ष्य पिछली सरकार ने रखा था । उन्होने बताया कि वर्ष 2022तक सबको आवास देने का लक्ष्य रखा गया है।   
 

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