नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को हरियाणा के पूर्व मंत्री एवं एक विमान परिचारिका को खुदकुशी करने के लिए मजबूर करने के आरोपी गोपाल गोयल कांडा को नोटिस जारी किया। न्यायालय ने कांडा की जमानत रद्द किए जाने की मांग वाली पुलिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया। न्यायाधीश वी.पी. वैश ने पुलिस की याचिका पर कांडा से एक मई तक अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कहा है। इससे पहले पीड़िता के भाई ने भी एक याचिका दायर कर कांडा की जमानत रद्द किए जाने की मांग की थी। दिल्ली पुलिस और पीड़िता के भाई ने तर्क दिया था कि कांडा प्रभुत्व वाले व्यक्ति हैं तथा जमानत पर रहते हुए वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ तथा गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। उच्च न्यायालय से कांडा की जमानत रद्द किए जाने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने कांडा को जमानत देते समय सभी पहलुओं को ध्यान में नहीं रखा। निचली अदालत ने चार मार्च को यह देखते हुए कि कांडा अगस्त 2०12 से ही न्यायिक हिरासत में थे कांडा की जमानत अर्जी को मंजूरी दे दी थी। कांडा के खिलाफ उच्च न्यायालय ने इससे पहले यौन प्रताड़ना के आरोप को खारिज कर दिया था।