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शक्ति मिल दुष्कर्म मामला : 3 दोषियों को मृत्युदंड

skमुंबई। देश में पहली बार यहां की एक अदालत ने मुंबई की बंद पड़ी शक्ति मिल के वीरान परिसर में एक टेलीफोन आपरेटर और एक फोटो पत्रकार के साथ सामूहिक दुष्कर्म के दोषी ठहराए गए तीन लोगों को मृत्युदंड सुनाया है। दुष्कर्म की दोहरी वारदात पिछले साल जुलाई और अगस्त में हुई थी। मुंबई की अदालत ने फोटो पत्रकार के साथ सामूहिक दुष्कर्म के दोषी ठहराए गए विजय जाधव (18) कासिम हाफिज शेख उर्फ कासिम बंगाली (2०) और सलीम अंसारी (27) को मौत की सजा सुनाई। यह जानकारी विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम ने दी। तीनों को इसके पहले एक कॉल सेंटर की कर्मचारी के साथ उसी परिसर में दुष्कर्म करने के लिए दोषी करार दिया दिया जा चुका है। यह घटना पिछले वर्ष 31 जुलाई को घटी थी। वारदात के लिए तीनों को मौत तक उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। विशेष लोक अभियोजक उज्वल निकम ने कहा कि प्रधान सत्र न्यायाधीश शालिनी फड़सालकर जोशी ने इस मामले में बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया और 31 जुलाई तथा 22 अगस्त 2०13 को दुष्कर्म की वारदात दोहराने के लिए तीनों दोषियों के खिलाफ मृत्युदंड सुनाया। निकम ने कहा कि तीनों दोषियों और उसके साथियों ने न केवल क्रूर अपराध किए बल्कि दया की याचना कर रही पीड़िता पर हंसे और फब्तियां कसी। फैसले का स्वागत करते हुए निकम ने कहा ‘‘तीनों ने इस बात का भी खुलासा किया कि उन्होंने मिल परिसर में और भी कई दुष्कर्म किए और अभी तक उन्हें किसी ने भी नहीं पकड़ा। इन बहादुर पीड़िताओं ने सामने आकर उन्हें कठघरे तक पहुंचाया।’’निकम ने कहा कि दुष्कर्मियों के इस ‘घिनौने’ व्यवहार को देखते हुए अभियोजन ने भारतीय दंड विधान की धारा 376 (ई) दोषियों के लिए कड़े दंड की मांग की थी। जिन 1० परिस्थितियों के लिए कड़ा दंड देने की मांग की गई थी उसमें से एक के बारे में बताते हुए निकम ने कहा ‘‘यद्यपि पीड़िता बचाव विहीन थी और चिल्ला रही थी आरोपियों ने उन्हें क्रूरतापूर्वक पीटा और दुष्कर्म किया। एक आरोपी ने यह भी कहा कि वे लोग बेहद खतरनाक लोग हैं।’’दोनों मामलों के दो किशोर आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई मुंबई किशोर न्याय बोर्ड करेगा और इसी महीने सुनवाई शुरू होगी।

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