उत्तर प्रदेश

शिक्षक भर्ती, पद भर जाने के बाद भी काउंसलिंग जारी

एजेन्सी/  high-court-court-chandigarh-court-court-hammer_1457176685प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित और विज्ञान के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को तलब कर लिया है। उनसे पूछा है कि जब पहले चरण की काउंसलिंग में सभी पद भर गए तो उसके बाद भी काउंसलिंग जारी रखने का क्या औचित्य है। 

जौनपुर में पहले चरण की काउंसलिंग में ही सभी पदों पर चयन कर लिया गया। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों का नाम सूची से हटाकर पुन: काउंसलिंग प्रारंभ कर दी गई। विजय शंकर आर्या और पांच अन्य ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिका पर जस्टिस डीके अरोड़ा सुनवाई कर रहे हैं।

 
याची के अधिवक्ता विभू राय ने कोर्ट को बताया कि याचीगण जौनपुर में पहले राउंड की काउंसलिंग में चयनित कर लिए गए। उनके मूल शैक्षणिक दस्तावेज भी जमा करा लिए गए। 

इसके बाद उनका नाम सूची से हटाकर पुन: काउंसलिंग प्रारंभ कर दी गई। कोर्ट ने पूछा है कि जब पहले चरण की काउंसलिंग में ही चयन पूरा हो गया तो फिर दूसरे, तीसरे और आगे के चरणों की काउंसलिंग किस वजह से जारी रखी गई। 

इस पर स्पष्टीकरण देने के लिए प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को 18 अप्रैल को तलब किया गया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि याचीगण के लिए छह पद सुरक्षित रखे जाएं।

Related Articles

Back to top button