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शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन एक विधेयक पास, 4 संशोधित

haryana-assemblyचंडीगढ़. हरियाणा हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन एक विधेयक पास किया गया जबकि चार विधेयक संशोधित किए गए.

इनमें हरियाणा राज्य उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय करनाल विधेयक, 2015, हरियाणा गौ-सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015, हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2015 तथा हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 शामिल हैं.

हरियाणा राज्य उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय करनाल विधेयक, 2015 पारित होने उपरांत राज्य में केन्द्र सरकार देश में नए बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना को आगे बढ़ाया जाएगा. नारायणगढ़, झज्जर और जींद में इसके क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र खोले जाएंगे.

हरियाणा गौ-सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित होने उपरांत इसके गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 12 से बढ़ाकर 16 की जाएगी. हरियाणा गौवंश संरक्षण तथा गौसंवर्धन अधिनियम, 2015 लागू होने उपरांत गौ अभ्यारण तथा गौ गृहों की स्थापना सहित मवेशियों की सुरक्षा तथा संरक्षण के संबंध में बहुविध क्रियाकलापों की देखरेख गौ-सेवा आयोग द्वारा की जाएगी.

हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित होने से राज्य में पीडीएम विश्वविद्यालय, झज्जर की स्थापना की जाएगी. हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियिम, 2006 संचालित होने उपरांत यह विश्वविद्यालय राज्य का 19वां प्राइवेट विश्वविद्यालय होगा. इसीप्रकार, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर (संशोधन तथा विधिमान्यकरण)विधेयक, 2015 पारित होने उपरांत इस विश्वविद्यालय को अपग्रेड किया जाएगा और स्नातकोत्तर कोर्सिस चलाए जा सकेंगे.

इसी प्रकार, हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 पारित होने उपरांत चूकिं सम्पूर्ण भारत में हाथियों की खरीद-फरोख्त पर पूर्ण प्रतिबंध है. अतः हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 2 के खंड (11) में हाथी शब्द का आलोप करना आवश्यक है.

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