शेयर ट्रांसफर के नियमों में हुआ बदलाव लोगों को ऐसे मिलेगा फायदा
वैसे तो शेयर बाजर में निवेश के जरिए मुनाफा कमाने के कई रास्ते होते हैं. लेकिन समझदारी से शेयर खरीद कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाने वाले लोगों की भी कमी नहीं है. ऐसा नहीं है कि शेयर बाजार में निवेश सिर्फ भारतीय लोग ही करते हैं. बाजार नियामक सेबी प्रवासी भारतीयों, भारतीय मूल के लोगों और विदेशी नागरिकों को भी इक्विटी शेयर खरीदने का मौका देती है. हालांकि, अब सेबी की ओर से ऐसे निवेशकों को बड़ी राहत दी गई है.
दरअसल, सोमवार को सेबी ने प्रवासी भारतीयों, भारतीय मूल के लोगों और विदेशी नागरिकों को पैन कार्ड की प्रति जमा करने से छूट दी है. इसके साथ ही उन्हें अपने पास रखे इक्विटी शेयर अपने निकट संबंधियों को देने की अनुमति दी है. हालांकि, यह छूट कुछ शर्तों पर निर्भर है. वर्तमान नियमों के मुताबिक सेबी को शेयर ट्रांसफर करने वाले शख्स के अलावा उस शख्स को भी पैन कार्ड देने की आवश्यकता होती है जिन्हें प्राप्त होता है. इसके जरिए वह प्रतिभूतियों के ट्रांसफर का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
भारत के विदेशों में रह रहे नागरिकों को शेयरों के ट्रांसफर में दिक्कतें आ रही थी क्योंकि उनमें से कइयों के पास जरूरी पैन कार्ड नहीं थे. सेबी ने कहा कि इस कठिनाइयों से पार पाने के लिए पैन कार्ड की प्रति देने से छूट का निर्णय किया गया है . इसके अलावा उन्हें अपने पास रखे इक्विटी शेयर निकट संबंधियों को देने की अनुमति दी गई है. जिन संबंधियों को ट्रांसफर किया जा सकेगा उनमें पति या पत्नी (जो भी लागू हो), माता-पिता, भाई, बहन और बच्चे शामिल हैं.