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संगठित क्षेत्र के कर्मचारी घर बनाने के लिए, पीएफ से निकाल सकेंगे 90 फीसदी धन राशि

नई दिल्‍ली : संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब कर्मचारी घर खरीदने या घर बनाने के लिए अपने पीएफ से 90 फीसदी तक रकम निकाल सकते हैं. यही नहीं वे अपने मासिक योगदान से गृह ऋण की मासिक किश्त भी चुका सकते हैं इसके लिए केंद्र सरकार ने ईपीएफ एक्‍ट 1952 में संशोधन किया है.

बता दें कि ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन ) के सदस्यों के लिए भवन योजना से जुड़ा यह प्रावधान 12 अप्रैल से लागू हो गया है. इससे ईपीएफओ के करीब 4 करोड़ सदस्य को लाभ मिलेगा . लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि 10 सदस्यों वाली वाली सहकारी या गृह उद्देश्य के लिए बनाई गई समिति का सदस्य बनना होगा. ईपीएफओ सदस्य इस योजना के तहत पीएफ से राशि तभी निकाल पाएंगे, जब वे कम से कम तीन साल से ईपीएफ में अंशदान कर रहे हों.

इस योजना की  खास बात यह है कि सदस्य इस योजना का लाभ एक बार ही ले सकेगा. अगर किसी के पीएफ में 20 हजार रुपए से कम है तो वह इस योजना के तहत राशि नहीं निकाल सकेगा.योजना के तहत सदस्य अपने पीएफ खाते से गृह ऋण की मासिक किश्त का भुगतान भी कर सकेंगे.इसके अलावा अगर सदस्य की वार्षिक आय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तय की गई सीमा से कम है तो वह इस योजना के तहत मिलने वाली 2.20 लाख सब्सिडी का फायदा भी ले सकता है.

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