नई दिल्ली (एजेंसी)। केन्द्र ने 1993 के मुंबई बम विस्फोटों के मामले में अभिनेता संजय दत्त की कैद की मीयाद घटाने के मसले पर महाराष्ट्र सरकार की राय मांगी है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में भारतीय प्रेस परिषद के प्रमुख न्यायमूर्ति मार्कन्डे काटजू की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से राय मांगी है। उन्होंने कहाकि महाराष्ट्र सरकार की राय मिलने के बाद इस मसले को राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के सामने रखा जा सकता है। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति काटजू ने राष्ट्रपति से संजय दत्त और मामले के तीन अन्य अभियुकतों जेबुन्निसा काजी. इसहाक हजवाणे और शरीफ अब्दुल गफूर पार्कर की कैद की मीयाद मानवीयता के आधार पर घटाने की अपील की थी। सूत्रों ने कहा कि कोई भी व्यकित किसी की सजा घटाने के लिए याचिका दे सकता है लिहाजा न्यायमूर्ति काटजू के इस कदम में कानूनन गलत कुछ भी नहीं है। संजय दत्त को अवैध हथियार रखने के मामले में पांच साल कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसमें 42 हफ्ते अभी बाकी हैं। उन्हें पहले मुंबई के आर्थर रोड और बाद में पुणे के यरवदा जेल में रखा गया था। वह फिलहाल अदालत की इजाजत से 28 अकटूबर तक के लिए जेल से बाहर हैं। 12 मार्च 1993 को मुंबई में अलग अलग जगहों पर हुए 13 बम धमाकों में 250 से अधिक लोग मारे गए और लगभग 700 घायल हो गए थे।