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सख्त हुर्इ पंजाब सरकार ने किया बड़ा फैसला
दस्तक टाइम्स/एजेंसी
चंडीगढ़र : लोगों को तम्बाकू की गंदी आदत से बचाने के लिए पंजाब सरकार ने एक अहम फैसला किया है। पंजाब में अब किसी भी प्रकार का तम्बाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसैंस लेना पड़ेगा। स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक प्रियांक भारती ने म्यूनिसिपल कमेटियों के सभी क्षेत्रीय निदेशकों और म्यूनिसिपल कार्पाेरेशंस के सभी कमिश्नरों को बिना लाइसैंस तम्बाकू बेचने वाली दुकानें बंद करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे दुकानदारों को पंजाब तम्बाकू वैंड्स फीस एक्ट, 1953 के तहत लाइसैंस लेना पड़ेगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भेजे पत्र में एक्ट सख्ती से लागू करने और कार्रवाई की रिपोर्ट भेजने को भी कहा है।