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सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने वाली दो महिलाओं ने कोर्ट में याचिका दायर कर खुद को पक्षकार बनाने की मांग की 

नई दिल्ली : सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने वाली दो महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रिव्यू पिटीशन की सुनवाई में खुद को पक्षकार बनाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट सबरीमाला से जुड़े सभी मामलों पर कल यानि 6 फरवरी को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट कुल 49 याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। याचिका कनक दुर्गा और बिंदु अम्मानि ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि उन्हें सबरीमाला मंदिर से जुड़े मामलों के रिव्यू पिटीशंस पर सुनवाई में पक्षकार बनाया जाए। दोनों महिलाओं ने सबरीमाला मंदिर के अगली बार खोलने पर फिर से प्रवेश करने की अनुमति भी मांगी है। 28 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि महिलाओं के साथ काफी समय से भेदभाव होता रहा है।महिला पुरुष से कमतर नहीं है।

एक तरफ हम महिलाओं को देवी स्वरुप मानते हैं दूसरी तरफ हम उनसे भेदभाव करते हैं। कोर्ट ने कहा था कि बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल वजहों से महिलाओं के धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता को खत्म नहीं किया जा सकता है। तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा समेत चार जजों ने कहा था कि ये संविधान की धारा 25 के तहत मिले अधिकारों के विरुद्ध है। जस्टिस इंदू मल्होत्रा ने बाकी चार जजों के फैसले से अलग फैसला सुनाया था। उन्होंने कहा था कि धार्मिक आस्था के मामले में कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए।

उन्होंने कहा था कि पूजा में कोर्ट का दखल ठीक नहीं है। मंदिर ही यह तय करे कि पूजा का तरीका क्या होगा। मंदिर के अधिकार का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि धार्मिक प्रथाओं को समानता के अधिकार के आधार पर पूरी तरह से परखा नहीं जा सकता है। यह पूजा करनेवालों पर निर्भर करता है न कि कोर्ट यह तय करे कि किसी के धर्म की प्रक्रिया क्या होगी।

जस्टिस मल्होत्रा ने कहा था कि इस फैसले का असर दूसरे मंदिरों पर भी पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल किए गए हैं। इन पर पहले 22 जनवरी को सुनवाई नियत की गई थी । लेकिन उस मामले की सुनवाई करने वाली बेंच के सदस्य जस्टिस इंदू मल्होत्रा मेडिकल लीव पर थीं जिसकी वजह से रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई टल गई थी।

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