नई दिल्ली/अहमदाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामलों में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से मदद मांगी है। उनसे जानना चाहा है कि इन मामलों में क्या रुख अपनाया जाना चाहिए? कोर्ट गुरुवार को हार्दिक पटेल के आरक्षण आंदोलन के खिलाफ केस की सुनवाई कर रही थी। इस दौरान उसने गुजरात पुलिस से कहा कि वह मामले की चार्जशीट का अंग्रेजी अनुवाद हार्दिक को उपलब्ध कराए।
गौरतलब है कि हार्दिक और अन्य के खिलाफ आरक्षण आंदोलन के दौरान पाटीदार समुदाय को पुलिसकर्मियों की हत्या के लिए उकसाने का भी आरोप है। इसके लिए 27 जनवरी या उससे पहले का वक्त दिया गया है। जस्टिस जेएस खेहर और सी. नगप्पन की बेंच हार्दिक की याचिका पर सुनवाई तीन फरवरी को करेगी। हार्दिक राजद्रोह के मामले में पिछले दो महीनों से सूरत की लाजपोर जेल में बंद हैं।