सरकार का बड़ा फैसला, अब धूम-धाम से शादी की तो जाना पड़ेगा जेल
जम्मू। जम्मू-कश्मीर की सरकार ने शादी समारोह को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। सरकार ने विवाह में होने वाले खर्च पर लगाम लगा दी है। सरकार ने फैसला लिया है कि किसी भी सरकारी और प्राइवेट कार्यक्रम में लाउड स्पीकर, पटाखों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इंविटेशन कार्ड के साथ मिठाई और ड्राई फ्रूट्स देने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। यह आदेश पहली अप्रैल से लागू होगा।
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विवाह में होने वाले खर्च पर सरकार ने लगाई रोक
इस नए नियम के मुताबिक अब जम्मू-कश्मीर के लोग लड़के की शादी में अधिकतम 400 जबकि, लड़की की शादी में अधिकतम 500 मेहमानों को ही बुला सकेंगे। सगाई जैसे दूसरे समारोहों के लिए अधिकतम 100 लोगों को बुला सकेंगे। इसके अलावा शादी समारोह में मेहमानों को सात सब्जियों से अधिक नहीं परोसी जा सकती, चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी। दो से अधिक मिष्ठान नहीं दे सकते। अगर समारोह में खाने-पीने के लिए प्लास्टिक सामग्री का इस्तेमाल हुआ तो समारोह खत्म होने के बाद इसका उचित निपटारा करना होगा, अन्यथा कार्रवाई होगी। ऐसे समारोहों में डीजे बजाने व आतिशबाजी करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।
खाद्य, जन-वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री चौधरी जुल्फिकार अली ने इस आदेश की जानकारी देते हुए कहा कि सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर को आदेश को लागू करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जुल्फिकार ने कहा है कि विधानसभा के अगले सत्र में सरकार इस बारे में बिल लाकर कानून बनाएगी।
कांग्रेस सांसद ने लोकसभा में पेश किया था बिल
लोकसभा में कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन यह निजी विधेयक पेश किया था। जिसमें कहा गया था कि अगर कोई परिवार विवाह के दौरान 5 लाख रुपये से अधिक राशि खर्च करता है, तब उसे गरीब परिवार की लड़कियों के विवाह में इसकी 10 प्रतिशत राशि का योगदान देना चाहिए।