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सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, एनसीआर के लिए कॉमन पास जारी करें तीनों राज्य

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट के बीच सभी बॉर्डर को सील कर दिया था। जिसको लेकर उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि एनसीआर के लिए कॉमन पास जारी किया जाए। कोरोना संकट के बीच दिल्ली सरकार ने सभी बॉर्डर को सील कर दिया था। जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि एनसीआर के लिए कॉमन पास जारी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में आवागमन के लिए एक सुसंगत नीति होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सभी राज्य इसके लिए एक समान नीति तैयार करें। एक हफ्ते के भीतर ये एक नीति तैयार हो।

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को बॉर्डर पर हो रही लोगों को दिक्कतों को देखते हुए कहा कि एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास बनाया जाए, जिससे लोगों को आने-जाने में दिक्कत ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि तीनों राज्य दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा को एनसीआर के लिए एक कॉमन पास जारी करना चाहिए। तीनों राज्यों को समान नीति बनाने का आदेश दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एनसीआर के लिए कॉमन पास जारी करने के निर्देश के साथ कहा कि तीनों राज्य संबंध बनाया और उसके बाद लोगों की समस्याओं को समझे। वहीं एनसीआर के लोगों की समस्याओं को देखकर दाखिल की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आवाजाही के लिए एक कॉमन पोर्टल बनाया जाए। इसके लिए सभी स्टेक होल्डर मीटिंग करें। ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े।

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