मुंबई : बॉलीवुड के सुपर स्टार सलमान खान को आज मुंबई की एक सत्र अदालत ने वर्ष 2002 के हिट एंड रन मामले में गैर इरादतन हत्या के अपराध का दोषी पाया और उनके खिलाफ सभी आरोप सिद्ध पाए, जिनके लिए उन्हें 10 साल तक की सजा हो सकती है। कई उतार चढ़ावों से भरे 12 वर्ष पुराने इस मामले में न्यायाधीश डी डब्ल्यू देशपांडे ने 49 वर्षीय अभिनेता के खिलाफ फैसला सुनाया। इस मौके पर सलमान और उनका परिवार अदालत में मौजूद थे। अदालत ने कहा कि सलमान शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। अदालत ने इस मामले का फैसला सुनाते हुए दिल्ली के बीएमडब्ल्यू निखिल नंदा और अलीस्टेयर परेरा मामले का अनुसरण करते हुए सलमान को दोषी ठहराया। अदालत ने सलमान से पूछा कि फैसले पर उन्हें क्या कहना है तो सलमान ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि हादसे के वक्त वह कार नहीं चला रहे थे। अदालत जिस समय अपना फैसला सुना रही थी, सलमान की आंखों में आंसू थे और वह चुपचाप खड़े थे। फैसले के बाद उनके वकील ने मामले की सजा की मात्रा पर जिरह शुरू की। इस महत्वपूर्ण मामले में आज फैसले को देखते हुए अदालत परिसर में और इसके आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई, जहां सलमान के भाई अरबाज, सोहेल, बहन अर्पिता खान सहित उनका परिवार आज सुबह ही पहुंच गया था।