सहारा इंडिया प्रमुख सुब्रत राय गिरफ्तार
उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति राधाकष्णन और न्यायमूर्ति जे एस खेहर की विशेष पीठ उनके आवेदन पर सुनवाई के लिए आज बैठे। मामले की सुनवाई यही पीठ कर रही है। न्यायमूर्ति विक्रमाजीत सेन के साथ बैठे न्यायमूर्ति राधाकृष्णन ने कहा कि विशेष पीठ के लिए आज बैठना संभव नहीं है। राय ने कल उच्चतम न्यायालय से संपर्क कर अवमानना मामले में पेश न होने के लिए बिना शर्त माफी मांगी और अपने खिलाफ 26 फरवरी को जारी गैर जमानती वारंट वापस लेने की मांग की थी। गैर जमानती वारंट की तामील 4 मार्च तक की जानी है। राय ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि उन्होंने सर्वोच्च अदालत में पेश न हो कर बड़ी भूल की है। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास था कि न्यायालय से उन्हें व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से एक दिन के लिए छूट मिल जाएगी। गैर जमानती वारंट वापस लिए जाने का आग्रह करते हुए राय ने आवेदन में अपना अनुरोध लंबित रहने के दौरान आदेश पर रोक लगाए जाने की मांग की। अपनी दो कंपनियों में निवेशकों द्वारा निवेश किए गए 20,000 करोड़ रूपये न लौटाने के कारण दर्ज अवमानना मामले में राय उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुए थे। इसके बाद ही उनकी गिरफ्तारी का आदेश जारी किया गया था। राय ने अपनी 92 वर्षीय मां के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए निजी तौर पर पेश होने से छूट मांगी थी। राय के साथ साथ सहारा समूह के तीन निदेशकों को भी तलब किया गया था। ये तीनों न्यायालय में पेश हुए थे। न्यायालय ने अपने आदेश के बावजूद निवेशकों की रकम न लौटाए जाने के लिए सहारा समूह पर 20 फरवरी को गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए सुब्रत राय, रविशंकर दुबे, अशोक राय चौधरी और वंदना भार्गव को अपने समक्ष निजी तौर पर पेश होने के लिए सम्मन जारी किया था। यह सभी लोग सहारा इंडिया रीयल इस्टेट कॉर्प लि़ (एसआईआरईसी) और सहारा इंडिया हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्प लि़ (एसएचआईसी) के निदेशक हैं।