व्यापार
सहारा ने जमा कराए 5000 करोड़ के 5 चेक, SC ने कहा- बाउंस हुए तो तिहाड़ में होगी वापसी
निवेशकों के पैसे न लौटाने के चलते सवालों में घिरे सहारा ग्रुप सुप्रीमो सुब्रत रॉय सुनवाई के लिए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने रॉय को चेतावनी दी है कि वे 19 जून तक पैसों का चेक जमा करवाएं नहीं तो उन्हें फिर जेल का सफर तय करना पड़ सकता है।
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दरअसल, कोर्ट ने आखिरी सुनवाई में उन्हें खुद कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे। दरअसल, इससे पहले कोर्ट ने सहारा के एंबी वैली को नीलाम करने के आदेश दे दिए थे। कोर्ट ने निवेशकों का पैसा लौटाने में असफल रहने के कारण नीलामी का आदेश दिए।
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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि अगर सहारा समूह ने 17 अप्रैल तक 5,092.64 करोड़ रुपये सेबी के पास जमा नहीं कराए तो फिर वो एंबी वैली को नीलाम करने की कारवाई शुरू कर देंगे।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपक मिश्रा, एके सीकरी और रंजन गोगई की पीठ ने फरवरी में सहारा समूह से कहा था कि वो अपनी कुछ प्रॉपर्टी को बेचकर पैसे जमा कराए। लेकिन समूह ने अभी तक एक रुपया भी कोर्ट के पास जमा नहीं किया है।