नई दिल्ली (एजेंसी)। सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा समूह से कहा कि अदालत के आदेश में संशोधन करवाने के लिए उन्हें पुनर्विचार याचिका दाखिल करनी चाहिए। पिछले दिनों अदालत ने आदेश दिया था कि सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय और उसके दो निदेशक तब तक विदेश नहीं जा सकते हैं जब तक कि वे निवेशकों के पैसे की भरपाई के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को 2० हजार करोड़ रुपये की संपत्ति के मूल टाइटल डीड सुपुर्द नहीं कर देते हैं। अदालत ने यह आदेश 28 अक्टूबर को दिया था। इसमें कहा गया था कि जब तक सेबी को मूल टाइटल डीड मिल नहीं जाता और उनकी संतोषजनक तरीके से जांच नहीं कर ली जाती और अदालत को इसकी सूचना नहीं दी जाती तब तक सुब्रत राय और उनके दो निदेशक विदेश नहीं जाएंगे।सहारा के वकील सी.ए. सुंदरम द्वारा मामला उठाने के बाद न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन ने उन्हें पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के लिए कहा।