अगर आपने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
मोटर व्हीकल एक्ट 1998 की धारा-19 के तहत ऐसी कई स्थिति हैं जब ट्रैफिक पुलिस आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकती है। ऐसे में यदि आप ड्राइविंग करते हैं तब आपको इन सभी नियम और धारा पता होना चाहिए। गाड़ी चलाते समय आपके पास इन दस्तावेजों की फोटोकॉपी होना जरूरी है। लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, परमिट, बीमा आदि।
बाइक ड्राइविंग के दौरान हेलमेट हमेशा पहनना चाहिए। वहीं, कार ड्राइविंग में सीट बेल्ट लगाना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तब ट्रैफिक पुलिस के पास इस बात का अधिकार है कि वो चालक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दे।
यातायात के नियमों में इस बात का उल्लेख होता है कि आपकी गाड़ी की स्पीड किस जगह पर कितनी होना चाहिए। ऐसे में यदि आप इन जगहों पर ओवर स्पीड में गाड़ी चलाते हैं और आपकी कोई शिकायत करता है, तब ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है।
बाइक या कार ड्राइविंग के दौरान आप मोबाइल का यूज करते हैं तब भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। इतना ही नहीं, आपके ऊपर जुर्माना भी लगया जा सकता है। ओवरलोड गाड़ी का पहला चालान कट चुका है, तो फिर से ये गलती करने पर चालक का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। यानी यदि आपकी गाड़ी ओवरलोड है, यानी तय सीट से ज्यादा लोग बैठे हैं, जैसे बाइक पर 3 लोग या कार में 5 से ज्यादा, तो इस स्थिति में भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है।
गाड़ी पर दोनों तरफ नंबर प्लेट होना भी बहुत जरूरी है। अक्सर कई लोग गाड़ी में सिर्फ पीछे की तरफ ही नंबर प्लेट लगाते हैं। इस स्थिति में भी यातायात पुलिस आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकती है।