सिर्फ AC रेस्टोरेंट को देना होगा सर्विस टैक्स
नई दिल्ली : वातानुकूलन की सुविधा वाले रेस्टोरेंट, मैस व अन्य को ही सर्विस टैक्स देना होगा। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को यह साफ करते हुए कहा है कि गैर वातानुकूलित होने पर यह टैक्स नहीं देना होगा। उन्हें इससे पूरी तरह से छूट प्राप्त है। वित्त मंत्रालय ने गैर वातानुकूलित रेस्टोरेंट, मैस, कैंटीन व अन्य पर सर्विस टैक्स वसूले जाने को लेकर उपजे भ्रम को दूर करने के लिए एक स्पष्टीकरण जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि मौजूद समय सर्विस टैक्स सिर्फ उन्हीं रेस्टोरेंट व अन्य की सेवाओं पर देय है। जो वातानुकूलन की सुविधा मुहैया करा रहे हैं या फिर एयर हीटिंग की व्यवस्था रखते हैं। लेकिन जिनमें यह सुविधा नहीं है, उन्हें सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। सीधे तौर पर कहें तो उन्हें यह टैक्स नहीं देना है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक वातानुकूलित रेस्टोरेंट व अन्य को टैक्स भुगतान सिर्फ सेवा में मिलने वाली कुल राशि के 40 प्रतिशत पर ही देना है। कुल राशि से 60 प्रतिशत पहले ही घटा कर टैक्स की गणना आसानी से की जा सकती है। मंत्रालय ने कहा है कि सर्विस टैक्स की दर अब 14 प्रतिशत कर दी गई है। इसमें शिक्षा शुल्क जोड़ा गया है। जो गत 1 जून से लागू कर दिया गया है। पहले यह टैक्स 12.36 प्रतिशत की दर से था।