सीजीएचएस सोसायटी मामला : 3 लोगों को 4 साल की कठोर कारावास की सजा
नई दिल्ली: सीबीआई की एक अदालत ने शुक्रवार को सीजीएचएस सोसायटी धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में तीन लोगों को चार साल जेल की सजा सुनाई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सीबीआई के एक प्रवक्ता ने बताया कि यहां की एक सीबीआई अदालत ने सुशील कुमार शर्मा, अन्ना वानखेड़े और चांद को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, जिसमें क्रमश: 45,000 रुपये, 45,000 रुपये और 35,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
सीबीआई ने 22 सितंबर, 2006 को इन आरोपों पर मामला दर्ज किया था कि तीनों (सभी निजी व्यक्तियों) ने, सहकारी समितियों, दिल्ली के रजिस्ट्रार के अधिकारियों के साथ साजिश में, जाली दस्तावेजों के आधार पर एनटीपीसी कर्मचारी सीजीएचएस सोसायटी को रिवाइव किया था।
साथ ही जमीन के आवंटन में दिल्ली विकास प्राधिकरण को धोखा देने के लिए अपने सदस्यों की फर्जी सूची बनाई। अधिकारी ने बताया कि जांच के बाद जनवरी 2008 में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया।