राष्ट्रीय
सीबीआई कोर्ट ने मधु कोड़ा ने पूछा, क्या सिर्फ मजे के लिए मनमोहन सिंह को तलब करवाना चाहा?


सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर ने बहस की सुनवाई के दौरान कोड़ा के वकील से पूछा, क्या आपने महज मजे लेने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री को तलब करने की अर्जी आगे बढ़ाई।कोड़ा के वकील अंशुमान सिन्हा ने दलील दी कि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में जो आरोप लगाया है, वैसी कोई साजिश नहीं थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपने तब कहा था कि इसमें साजिश थी, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि इसमें कोई साजिश नहीं थी।
कोड़ा के वकील ने कहा कि मनमोहन सिंह को आरोपी के तौर पर समन जारी करने पर दलील देते समय उन्होंने केवल यही कहा था कि सीबीआई के केस के मुताबिक कोई साजिश नहीं रची गई थी।