सीवीसी ने बैंकों में धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड बनाया
नई दिल्ली। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया है जो उसे व सीबीआई को बैंकों, व्यावसायिक व वित्तीय संगठनों से संबंधित धोखाधड़ी से संबंधित मामलों की जांच में सहयोग करेगा। चार सदस्यीय सलाहकार बोर्ड का कार्यकाल दो साल का होगा। यह सीबीआई के सांगठनिक ढांचे का हिस्सा होगा। रिजर्व बैंक इसके लिए आवश्यक धन के अलावा जरूरी जांच व सचिवालयीय सेवाएं उपलब्ध कराएगा। सीवीसी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बोर्ड का अधिकार क्षेत्र उन मामलों तक होगा, जिनमें सीबीआई धोखाधड़ी के किसी कथित आरोप में नियमित मामला या शुरुआती जांच दर्ज करना चाहती है पर संबंधित बैंक व सार्वजनिक उपक्रम या वित्तीय संस्थान के साथ उसकी असहमति या मतभेद है। हालांकि, अभी सालाना आधार पर इस तरह के मामलों की संख्या सीमित है। ऐसे में सतर्कता आयोग फिलहाल किस स्तर के बाद मामला बोर्ड में भेजा जाए, को बताना उचित नहीं पाता। ऐसे में सीबीआई किसी भी ऐसे मामले को बोर्ड के पास भेज सकती है जिसमें संबंधित संगठन के साथ उसके वैचारिक मतभेद पैदा हो रहे हैं। एजेंसी