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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जीने का अधिकार सर्वोपरि, प्रतीकात्मक यात्रा की भी अनुमति न हो

लखनऊ: कांवड़ यात्रा को लेकर सख्त रुख अख्तियार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कोविड-19 के मद्देनजर प्रतीकात्मक यात्रा का भी आयोजन नहीं करने पर विचार करने को कहा है. इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से इस बारे में 19 जुलाई तक जवाब देने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीने का अधिकार सर्वोपरि है और हर तरह की भावनाएं संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन हैं.

इस बीच केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत से कहा कि राज्यों को कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी और गंगा जल की व्यवस्था निर्दिष्ट स्थानों पर टैंकरों द्वारा की जाएगी. उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने उपयुक्त कोविड-19 पाबंदियों के साथ प्रतीकात्मक कांवड़ यात्रा आयोजित करने का निर्णय किया है. गौरतलब है कि उत्तराखंड सरकार ने अपने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है.

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