सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हलफनामा पहले देना चाहिए था. कोर्ट ये आंकड़े दोबारा क्यों सुनें. कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि यहां ना कोई मजाक चल रहा है, ना ही कोई तमाशा और ये कोई मामूली बहस नहीं है.
बता दें कि 7 अप्रैल को सूखे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को भी फटकार लगाई और कहा कि आप इस मुद्दे पर क्या गम्भीरता दिखा रहे है. हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो सूखे की वजह से जान गंवा रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा में पिकनिक या रोडवेज में सवारी की बात नहीं कर रहे हैं. उस वक्त की जब हरियाणा सरकार की ओर से सूखे पर जवाब दिया गया. जिसमें आधी-अधूरी जानकारी थी और कई डाटा भी नहीं थे.