सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता की जमानत अवधि छह माह बढ़ाई
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उनकी जमानत अवधि चार महीने और बढ़ा दी है। जयललिता की याचिका की संक्षिप्त सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अन्नाद्रमुक प्रमुख की जमानत अवधि 18 अप्रैल 2015 तक बढ़ाई जाती है। न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कहा है कि वह जयललिता की निचली अदालत के फैसले के खिलाफ की सुनवाई यथाशीघ्र करें। गत 17 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने जयललिता की सजा पर दो माह के लिए रोक लगा दी थी और उन्हें कहा था कि वह अपील संबंधी पेपरबुक दो महीने के भीतर उच्च न्यायालय में पेश करेंगी और सुनवाई स्थगित करने का आग्रह उच्च न्यायालय से नहीं करेंगी। उन्होंने पिछले दिनों उच्च न्यायालय में पेपरबुक जमा करा दिया है। एजेंसी