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सुप्रीम कोर्ट ने दी कुछ हफ्तों की मोहलत, हाजी अली दरगाह से हटाना होगा अतिक्रमण
मुंबई. सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के मशहूर हाजी अली दरगाह ट्रस्ट को दरगाह परिसर के अंदर और बाहर करीब 500 वर्गमीटर की जगह के बचे हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए चार सप्ताह की मोहलत दी है।
कोर्ट ने ट्रस्ट द्वारा खुद ही दरगाह परिसर के करीब अतिक्रमण को हटाए जाने की भी सराहना की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को हाजी अली दरगाह परिसर में हुए अतिक्रमण के मामले की सुनवाई के दौरान ट्रस्ट को दरगाह के आसपास सौंदर्यीकरण करने की योजना की जानकारी 30 जून या उससे पहले कोर्ट को देने का निर्देश दिया है।
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कोर्ट ने कहा कि ट्रस्ट ने सौंदर्यीकरण का जो प्रस्ताव दिया है, वह स्वीकार किया जाता है, मगर मुंबई मनपा प्रशासन को यदि इसमें संशोधन की जरूरत लगती है, तो वह किया जाना चाहिए।
सौंदर्यीकरण के काम में किसी प्रसिद्ध हेरिटेज आर्किटेक्ट की मदद लेने की सलाह दी गई है।
दरगाह परिसर में सौंदर्यीकरण का काम करते वक्त लोगों की भावनाओं का ख्याल रखने का निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 3 जुलाई तक स्थगित कर दी।