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सुप्रीम कोर्ट ने मंगाई न्यायिक सेवा के उम्मीदवार की उत्तर पुस्तिका, दलीलों पर जताई नाराजगी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा के एक उम्मीदवार की दलीलों पर नाराजगी जताते हुए मंगलवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की रजिस्ट्री को सीलबंद लिफाफे में प्रश्नों के साथ उत्तर पुस्तिकाओं को उसके अवलोकन के लिए दाखिल करने का आदेश दिया।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर शाखा द्वारा उच्च न्यायिक सेवाओं के लिए आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षित वर्ग के तहत सफल हुए एक वकील ने उम्र मानदंड में बदलाव को चुनौती दी है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना और जस्टिस एएस बोपन्ना तथा हृषिकेश रॉय की पीठ का प्रथम दृष्टया विचार था कि अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में एक उम्मीदवार के चयन के लिए उम्र मानदंड बदलने का मुद्दा उच्च न्यायालय के अधिकारों के दायरे में है।

द्वारक्य सावले ने राज्य में उच्च न्यायिक सेवाओं में उम्मीदवारों के चयन के लिए आयु 48 साल से 45 साल करने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है और आयु गणना पर खुद के लिए छूट का अनुरोध किया है।

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