नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय को राहत नहीं मिली। निवेशकों के 24 हजार करोड़ रुपए वापस करने से जुड़े मामले में सुब्रत रॉय की जमानत को लेकर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। पिछली सुनवाई के दौरान सहारा समूह ने आश्वासन दिया था कि रिहाई के लिए जरूरी बैंक गारंटी का इंतजाम बुधवार तक कर दिया जाएगा। सेबी यदि सहारा समूह की तरफ से मुहैया कराई गई बैंक गारंटी की पुष्टि करता है और सुब्रत राय की रिहाई पर आपत्ति नहीं जताता है, तो सुब्रत राय की रिहाई का रास्ता खुल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय की जमानत के लिए 10 हजार करोड़ रुपये सेबी के पास जमा कराने की शर्त रखी है। इसमें से आधी रकम नकद जमा करानी है और आधी रकम की बैंक गारंटी देनी है। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय निवेशकों के 24 हजार करोड़ रुपये न चुकाने के मामले में 4 मार्च 2014 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। सहारा की ओर से निवेशकों की रकम लौटाने के कई प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है।