राज्य
सेना की फील्ड फायरिंग में मौत पर ढाई लाख मिलेगा मुआवजा
सेना की ओर से फील्ड फायरिंग तथा गोलीबारी के प्रशिक्षण के दौरान मौत पर अब ढाई लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। राज्य के गृह विभाग की ओर से इस आशय का आदेश जारी किया गया है।
गृह विभाग के प्रमुख सचिव आरके गोयल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि गोलीबारी से 100 फीसदी अपंगता की स्थिति में दो लाख रुपये मुआवजा मिलेगा। 50 से 100 प्रतिशत तक अपंगता पर डेढ़ लाख रुपये और 50 प्रतिशत तक अपंगता पर एक लाख रुपये मुआवजा मिलेगा। पशुओं तथा फसलों को होने वाले नुकसान का भी मुआवजा तय किया गया है।
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भेड़ या बकरी के मरने पर पांच हजार, बैल पर 25 हजार, गाय व बछड़े पर 20 हजार तथा घोड़े के मरने पर 25 हजार रुपये मुआवजा दिया जाएगा। फसलों को होने वाले नुकसान का आकलन राजस्व विभाग की ओर से किया जाएगा। फील्ड फायरिंग के दौरान यदि लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ेगा तो उसके लिए भी मुआवजे की दर तय की गई है।
फील्ड फायरिंग के दौरान यदि ग्रामीणों को घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा या उनके मूवमेंट को रोका जाएगा तो उसके लिए 151 रुपये रोजाना मिलेगा। इसके साथ ही 225 रुपये प्रति रात के हिसाब से भुगतान होगा। यह राशि 18 साल से ऊपर के पुरुष तथा महिला दोनों को मिलेगी। 12 साल से अधिक के बच्चों को 75 रुपये प्रति दिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा।