सेबी ने लगाया एक करोड़ का ज़ुर्माना
निवेशकों से गैर-कानूनी ढंग से पैसा इकठ्ठा करने के आरोप में बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इंडस वेयर इंडस्ट्रीज पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.कंपनी ने 2010 से 2014 के दौरान बिहार के दूर दराज के निवेशकों से 33 करोड़ रुपये एकत्रित किए थे.
सेबी के आदेश के अनुसार कंपनी ने 2010 से 2014 के बीच बिहार के सूदुरवर्ती क्षेत्रों में 32,454 निवेशकों से कुल 33 करोड़ रुपये जुटाए थे. इसके लिए उसने तीन जमा योजनाएं निकाली थीं. इसमें उसने भुनाने योग्य प्राथमिकता वाले शेयर भी जारी किए थे.यह कंपनी अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन है.
जबकि नियमानुसार 50 से ज्यादा लोगों को इस तरह से शेयर जारी करने से पहले कंपनी को शेयर बाजार में अनिवार्य रूप से सूचीबद्ध करने के साथ ही कई अन्य शर्तों का पालन करना होता है.इसी कारण सेबी के अपीलीय अधिकारी बी. जे. दिलीप ने अपने आदेश में कंपनी पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. बता दें कि इसके पूर्व भी सेबी ने नियमों के खिलाफ आर्थिक व्यवहार करने वाली कंपनियों के खिलाफ नियामक संस्था होने के नाते कार्रवाई की है .