सोशल मीडिया पर शेयर किया ‘अच्छे मूड’ का फोटो
बचाव पक्ष के वकील के मुताबिक, इसी केस को वापस लेने के लिए महिला दबाव बना रही हैं। साथ ही, महिला ने मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों को भी रेप के बारे में कुछ नहीं बताया था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि महिला ने उनके क्लायंट के खिलाफ मार्च के महीने में भी रेप का एक केस दर्ज कराया था, जिसमें वह जमानत पर है। ऐसे में महिला का आरोप भरोसे लायक नहीं है। स्पेशल जज प्रवीण कुमार ने माना कि शिकायती महिला ने सोशल मीडिया पर जो फोटो अपलोड की हैं, उनमें रेप ट्रॉमा सिन्ड्रोम के लक्षण नहीं नजर आ रहे हैं। वह फोटो में वह पति के साथ अच्छे मूड में दिख रही हैं। कोर्ट ने इस बात को भी संज्ञान में लिया कि दोनों पक्षों के बीच प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है और एफआईआर कराने में देरी हुई है।
साथ ही, आरोपी के जांच में सहयोग करने को भी रिकॉर्ड में लेते हुए उसे अग्रिम जमानत दे दी। हालांकि अदालत ने यह साफ कर दिया कि जो कुछ भी इस ऑर्डर में कहा गया, उसका ट्रायल पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
सुबह 6 बजे हुआ रेप !
शिकायतकर्ता महिला के मुताबिक, वह 23 मई को सुबह करीब 6 बजे आरोपी से आनंद विहार मेट्रो स्टेशन पर मिली, जहां से वह उसे गाजियाबाद में वैशाली स्थित होटल ब्लैक स्टोन ले गया। आरोप है कि वहां जान से मारने की धमकी देकर रेप किया गया। इस दौरान महिला को कुछ शारीरिक दिक्कत हुई, जिसकी वजह से उसे मेडिकल जांच के लिए मैक्स हॉस्पिटल भी ले गया।