स्मृति ईरानी के खिलाफ फर्जी डिग्री के मामले में कोर्ट में अहम सुनवाई
नई दिल्ली। फर्जी डिग्री विवाद में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट अहम सुनवाई होनी है। कोर्ट अपने आदेश में यह साफ कर सकती है कि स्मृति ईरानी के खिलाफ कथित फर्जी डिग्री का जो आरोप लगा है, उसमें शुरुआती तौर पर जो तथ्य पाए गए हैंं वो आरोपों को साबित करते है या नहीं।
दरअसल, फर्जी डिग्री विवाद में स्मृति ईरानी को तलब करने की मांग की गई है। ईरानी पर चुनाव लड़ने के लिए चुनाव आयोग में दाखिल हलफनामों में अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारियां देने का आरोप लगा था।
इससे पहले, चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए एक अधिकारी ने अदालत को बताया था कि स्मृति की ओर से उनकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में दाखिल किए गए दस्तावेज नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि, चुनाव आयोग ने कहा कि यह जानकारी उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध है।
अहमर खान ने स्मृति के खिलाफ शिकायत की थी। खान ने आरोप लगाया था कि स्मृति ने चुनाव आयोग के समक्ष दाखिल हलफनामों में अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानबूझकर गुमराह करने वाली सूचना दी थी।
इसमें कहा गया है कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 और आईपीसी के प्रावधानों के तहत यदि कोई उम्मीदवार जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो उसे सजा दी जा सकती है। फर्जी डिग्री विवाद में स्मृति ईरानी को तलब करने की मांग की गई थी।