स्मृति डिग्री विवाद को लेकर सुनवाई 18 अक्टूबर को
नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के डिग्री विवाद पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला 18 अक्टूबर को आएगा। दरअसल न्यायालय ने चुनाव आयोग से चुनावी हलफनामे दायर करने के साथ ही कुछ प्रमाण पत्र की मांग भी की थी, जिसके बाद सुनवाई के लिए 18 अक्टूबर का दिन तय किया गया है। दरअसल पटियाला हाउस कोर्ट ने एविडेंस एक्ट की धारा 65 – बी के अंतर्गत दस्तावेज प्रस्तुतिकरण का निर्देश दिया था।
जिसके बाद चुनाव आयोग ने संबंधित दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए थे। केंद्रीय मंत्री ईरानी को लेकर जो याचिका दायर की गई थी इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जानबूझकर ऐसी सूचनाऐं दी थीं जिससे लोगों में भ्रम फैले ऐसे में उनके खिलाफ जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत मामला चलाया जाना चाहिए।
इस मामले में न्यायालय ने दस्तावेज मांगे थे। अब न्यायालय अगली सुनवाई कर दस्तावेजों को लेकर अपना जवाब देगा। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री ईरानी पर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने शैक्षणिक योग्यता अधिक बताई है जबकि उन्होंने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम नहीं किया है।