स्वच्छ भारत मिशन में ग्रामीण योजना के तहत 15 हजार 59 शौचालयों का निर्माण
लखनऊ। सम्भल निवासी राजेश कुमार ने आरटीआई अधिनियम-2005 के तहत जिला पंचायत राज अधिकारी, सम्भल को आवेदन पत्र देकर जानकारी मांगी थी कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत कितने शौचालय बनाये गये और शौचालयों के लिए चयनित पात्रता गांव का क्या आधार रहा व उक्त वर्ष में शौचालय निर्माण के लिए कुल कितनी धनराशि खर्च हुई व प्रत्येक गांव में कितनी-कितनी धनराशि खर्च हुई, आदि की प्रमाणित छायाप्रतियां उपलब्ध करायी जाये, लेकिन विभाग ने वादी को कोई जानकारी नहीं दी। अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त न होने पर प्रार्थी ने राज्य सूचना आयोग में आवेदन पत्र देकर विस्तृत जानकारी मांगी है।
राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने जिला पंचायत राज अधिकारी, सम्भल को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 20 (1) के तहत नोटिस जारी कर आदेशित किया कि वादी द्वारा उठाये गये बिन्दुओं की सभी सूचनाएं अगले 30 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से वादी को उपलब्ध कराते हुएए आयोग को अवगत कराये, अन्यथा जनसूचना अधिकारी स्पष्टीकरण देंगे कि वादी को सूचना क्यों नहीं दी गयी है, क्यों न उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये। जिला पंचायत राज अधिकारी सम्भल से अवनीश कुमार कनिष्ठ लिपिक उपस्थित हुए, उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत कुल 15,059 शौचालय बनाये गये हैं, जिन पर 11,73,71,400.00 रुपये व्यय हुए, इसकी जानकारी प्रतिवादी ने आयोग को दी है।