स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गैरजमानती वारंट
दस्तक टाइम्स/एजेंसी
लखनऊः हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में दायर मुकदमे की पेशी पर अनुपस्थित रहने पर एसीजेएम ने बसपा महासचिव और यूपी सरकार में नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी, 2016 को होगी। जानकारी के अनुसार मामला 21 सितंबर 2014 का है। बसपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक कार्यक्रम के दौरान हिंदू देवी-देवताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।एडवोकेट अनिल तिवारी ने एसीजेएम इसके खिलाफ अदालत में 23 सितंबर 2014 को परिवाद दायर कराया था। कोर्ट ने मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य को तलब किया था। बसपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस मामले के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में निगरानी दाखिल कर दी थी। 9 नवंबर को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जस्टिस एके दीक्षित ने निगरानी याचिका को खारिज कर दिया था। इस मामले में मंगलवार को बसपा महासचिव को एसीजेएम कीर्ति कुणाल की अदालत में उपस्थित होना था। उनके अनुपस्थित रहने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दे दिया है।