स्विस बैंक खातों का ब्योरा देने से वित्त मंत्रालय ने किया इनकार
वित्त मंत्रालय ने भारतीयों के स्विस बैंक खातों का ब्योरा देने से इनकार कर दिया है। उसका तर्क है कि यह जानकारी भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुई कर संधि के ‘गोपनीयता प्रावधान’ के दायरे में आती है। एक समाचार एजेंसी ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत भारतीयों के स्विस बैंक खातों से जुड़ी जानकारी मांगी थी।
वित्त मंत्रालय ने विदेश से प्राप्त कालेधन का आंकड़ा साझा करने से भी मना कर दिया है। आरटीआई कानून के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्रालय ने कहा, ‘इस प्रकार के कर समझौतों के तहत सूचना का आदान-प्रदान गोपनीयता प्रावधान के अंतरगत आता है। लिहाजा आरटीआई कानून की धारा 8(1) और 8(1)(एफ) के तहत केंद्र को विदेशी सरकारों से प्राप्त कर संबंधी सूचना के खुलासे से छूट प्राप्त है।’
मालूम हो कि आरटीआई कानून की धारा 8(1)(ए) उन सूचनाओं को सार्वजनिक करने पर पाबंदी लगाती है, जिससे भारत की संप्रभुता, एकता, सुरक्षा और रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों के अलावा अन्य देशों से संबंध प्रभावित हो सकते हैं।
वहीं, धारा 8(1) के तहत सरकार को द्विपक्षीय भरोसे के लिहाज से अन्य देशों से प्राप्त सूचना के खुलासे से छूट हासिल है।
भारत को सूचना के स्वत: आदान-प्रदान समझौते के तहत सितंबर 2019 में स्विट्जरलैंड से स्विस बैंकों में मौजूद भारतीय खातों का ब्योरा मिला था। भारत उन 75 देशों में शामिल है, जिसके साथ स्विट्जरलैंड के संघीय कर प्रशासन (एफटीए) ने सूचना के स्वत: आदान-प्रदान पर वैश्विक मानकों की रूपरेखा के तहत वित्तीय खातों के बारे में सूचना का आदान-प्रदान किया है।
फैसला
* आरटीआई के तहत वित्त मंत्रालय से मांगी गई थी जानकारी।
* मंत्रालय ने कहा, गोपनीयता प्रावधान में आती है यह जानकारी।