हत्या के जुर्म में सपा विधायक को उम्रकैद
जालौन। जालौन की एक अदालत ने 13 साल पहले हुई हत्या के एक मामले में सत्तारूढ़ दल सपा के विधायक कप्तान सिंह राजपूत और उनके भाई को सोमवार उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालती फैसले के बाद सपा विधायक की सदस्यता भी छिन सकती है। विशेष न्यायाधीश (डकैती) संजय कुमार ने महोबा जिले की चरखारी सीट से विधायक कप्तान सिंह और उनके भाई लक्ष्मण सिंह को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों को शनिवार दोषी ठहराए जाने के बाद हिरासत में ले लिया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वर्ष 2002 में कानपुर जेल से पुलिस अभिरक्षा में पेशी पर लाए गए किशन जी डीहा नाम के एक कैदी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात के दौरान पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की थी। इसमें हमलावरों में शामिल एक युवक मारा गया था। पुलिस ने इस मामले में कप्तान सिंह तथा उनके भाई लक्ष्मण सिंह समेत नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में दर्ज आरोपपत्र पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने शनिवार को सपा विधायक और उनके भाई को हत्या का दोषी करार दिया था, जबकि अन्य सात को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। एजेंसी