हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को एक माह के अंदर प्रदेश की सभी सड़कों का रोड सेफ्टी ऑडिट कराने और इसके बाद ऑडिट के आधार पर सुधार कराने का आदेश दिया है। साथ ही न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकल पीठ ने स्पष्ट कर दिया है कि दोपहिया वाहनों में पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट अनिवार्य है।
यह नियम पांच साल के ऊपर की उम्र के बच्चे पर भी लागू होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया है कि परिवहन विभाग चारधाम यात्रा के दौरान अन्य मार्गों पर पर्याप्त बस उपलब्ध कराए।
कहा कि किसी भी निजी वाहन से क्रश गार्ड, बुल बार आदि एक सप्ताह में हटवाए जाएं। कोर्ट ने निजी वाहनों पर हूटर, सायरन आदि पर प्रतिबंध लगा दिया है।