हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, गायत्री प्रजापति का अवैध निर्माण 4 दिन में गिराया जाये
अमेठी: कुछ दिनों पहले अपने ऊपर लगे बलात्कार के आरोप में घिरे अखिलेश सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को हाई कोर्ट ने एक और बड़ा झटका दिया है, जिसमे गायत्री प्रजापति के अवैध निर्माण को लेकर हाई कोर्ट ने कहा है कि प्रजापति के सारे अवैध निर्माण को चार दिन में गिरा दिया जाये. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अनाधिकृत रूप से सरकारी जमीन पर खड़ी इमारत को 4 दिन के अंदर गिरवाने का आदेश दिया है.
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गायत्री प्रजापति पर आरोप है कि उन्होंने बिना नक्शा पास कराए तीन मंजिला अवैध निर्माण कराया था. इस संबंध में एलडीए के विहित प्राधिकारी और संयुक्त सचिव धनजंय शुक्ला ने सुनवाई करते हुए डेढ़ महीने पहले ये निर्देश दिया था कि 15 दिन में अवैध निर्माण को गिरा दिया जाये. किन्तु आदेश के बाद भी ऐसा नहीं किया गया. सालेह नगर में सरकारी जमीन पर यह अवैध कब्ज़ा बताया गया है.
गायत्री प्रजापति के बेटे अनुराग प्रजापति ने ध्वस्तीकरण के आदेश के खिलाफ हाइकोर्ट में रिट दाखिल की थी. किन्तु कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए एलडीए को 19 जून तक ये निर्माण ढहाने का आदेश दिया है.